बिलासपुर। बिलासपुर जिले के कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आपदा प्रबंधन के तहत सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कोनी फार्म के चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर के दायरे को ‘इन्फेक्टेड जोन’ घोषित कर वहां की मुर्गियों को मारने (Culling) के आदेश दिए गए हैं, वहीं 10 किलोमीटर का इलाका ‘सर्विलांस जोन’ की कड़ी निगरानी में रहेगा।
इन इलाकों में पूरी तरह पाबंदी –
प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों की चौहद्दी तय कर दी है, जहाँ पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जिसमें
उत्तर: कोनी से रतनपुर रोड, सेंदरी और गंतोरी तक।
दक्षिण: कोनी से सरकण्डा, नूतन कॉलोनी, व्यापार विहार और राजकिशोर नगर तक।
पूर्व: कोनी से बिरकोना और बहतराई तक वही कोनी से अरपा नदी के पार मंगला और उसलापुर तक।
डोर-टू-डोर डिलीवरी भी बंद, उलंघन पर कड़ी कार्यवाही –
कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट है कि इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन के भीतर पोल्ट्री उत्पाद (मुर्गा, बत्तख, अंडे) की दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। दुकानदार अब डोर-टू-डोर डिलीवरी भी नहीं कर पाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पशु रोग निवारण अधिनियम के तहत जेल भेजने तक की कार्यवाही की जा सकती है।
अफवाहों से बचें, कंट्रोल रूम जारी 📞
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बर्ड फ्लू को लेकर किसी भी सोशल मीडिया मैसेज या अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी आपातकालीन स्थिति या जानकारी के लिए जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 07752-222642 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यह आदेश आगामी 3 माह तक प्रभावी रहेगा।