Bilaspur ki Bhadas

बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट ..कलेक्टर ने स्कूल-आंगनबाड़ी बंद करने के दिए आदेश

बिलासपुर। 18 जुलाई 2026 मौसम विभाग (IMD) द्वारा अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बिलासपुर जिले में आकाशीय बिजली और गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। संभावित बाढ़ और शहरी जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए, जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश लागू कर दिए हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्देश स्कूलों में अवकाश: – आज शनिवार 18 जुलाई 2026 को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12वीं तक) और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। हालांकि, संस्था प्रमुख और स्टाफ को स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा और राहत शिविरों की तैयारियों के लिए उपस्थित रहने को कहा गया है।

कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द:- आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। बिना लिखित अनुमति के किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है।

विभागीय अलर्ट और सावधानियां जल संसाधन विभाग:- बांधों के जलस्तर की प्रति घंटे निगरानी करने और निचले इलाकों में सूचना दिए बिना पानी न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस एवं यातायात:- जलमग्न सड़कों और पुलों पर ‘जीरो क्रॉसिंग’ नीति का कड़ाई से पालन करने और बैरिकेड्स लगाने के आदेश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग:- सभी स्वास्थ्य केंद्रों (CHC/PHC) में एंटीवेनम, जरूरी दवाएं और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमों को चौबीसों घंटे तैयार रखा जाएगा।

नगर निगम और पंचायत:- जल निकासी के अवरोधों को हटाने और निचले इलाकों में डी-वॉटरिंग पंप तैनात करने को कहा गया है।

आम जनता के लिए निर्देश:-
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों के भीतर रहें। आकाशीय बिजली के समय पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे आश्रय न लें और नदी, बांध या जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से परहेज करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन या आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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